शिवराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज

गौरतलब है कि शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक कारखाने का उद्घाटन करते हुए कहा था कि वह ऐसा नहीं होने देंगे कि कारखाना सतना में लगे और काम बिहार के लोग करें।
इसी मामले पर अधिवक्ता मुराद अली ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक परिवाद पत्र दाखिल कर आरोप लगाया था कि ऐसे भाषण शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री बनने के समय लिए गए शपथ के विरूद्ध है तथा इससे क्षेत्रवाद फैलेगा और यह बिहारवासियों का अपमान है।
पुलिस के अनुसार बेतिया व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेष कुमार द्विवेदी के आदेश पर गुरुवार रात को मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
नगर थाना के थाना प्रभारी सोनेलाल पासवान ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (ए), 153 (ए), 153 (बी), 181, 500 तथा 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ज्ञात हो कि एक मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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