गुजरात में अब बन सकेंगी 21 मंजिला इमारतें
गांधीनगर, 4 दिसम्बर (आईएएनएस)। गुजरात में अब 21 मंजिला या 70 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारतों का निर्माण हो सकेगा।
शहरी विकास विभाग द्वारा गांधीनगर में जारी नियामक मानकों के अनुसार अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ में 70 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारते बन सकेंगी।
आवासीय टाउनशिप-2009 के लिए बनाए गए नियामक मानकों के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र की निजी कंपनियों के लिए आवासीय टाउनशिप बनाने के लिए शहरों में न्यूनतम 40 हेक्टेयर भूखण्ड तथा छोटे शहरों में 20 हेक्टेयर भूखण्ड खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है।
इमारतों में बुनियादी ढांचे और सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बिल्डर ही जिम्मेदार होगा। सात साल तक इसके रख-रखाव का जिम्मा भी बिल्डर पर ही होगा। इस अवधि के बाद बुनियादी ढांचा सक्षम प्राधिकरण को हस्तांतरित करना होगा।
टाउनशिप शुरु करने से पहले बिल्डर को टाउनशिप की ढांचागत सुविधाओं की कुल लागत का दो प्रतिशत बैंक गांरटी के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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