मध्य प्रदेश: सीएम के खिलाफ मामला दर्ज

नगर थाना के थाना प्रभारी सोनेलाल पासवान ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (ए), 153 (ए), 153 (बी), 181, 500 तथा 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ज्ञात हो कि एक मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।
सीएम पद की शपथ के विरुद्ध
उल्लेखनीय है कि नौ नवंबर को अधिवक्ता मुराद अली ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक परिवाद पत्र दाखिल कर आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सतना में हो रहे एक कारखाने के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा था कि वह ऐसा नहीं होने देंगे कि कारखाना सतना में लगे और काम बिहार के लोग करें।
मुराद अली का आरोप था कि ऐसे भाषण उनके मुख्यमंत्री बनने के समय लिए गए शपथ के विरूद्ध है तथा इससे क्षेत्रवाद फैलेगा और यह बिहारवासियों का अपमान है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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