पाकिस्तान में लखवी की याचिका ख़ारिज

हफ़ीज़ चाचड़

बीबीसी संवाददाता, इस्लामाबाद

पाकिस्तान में अदालत ने मुंबई हमलों के सिलसिले में अभियुक्त बनाए गए मुख्य साजिशकर्ता ज़की उर रहमान लखवी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है.

लाहौर हाईकोर्ट की रावलपिंडी बैंच ने कहा है कि लखवी को चाहिए कि अदालत में जो मामला चल रहा है, उसपर ही ध्यान दें और उनपर चलाए जा रहे मामले के लिए किसी और अदालत में दस्तक देने की ज़रूरत नहीं है.

ज़की लखवी के वकील ख्वाजा सुल्तान ने बैंच के पास एक याचिका दायर करते हुए अदालत के ज़मानत न देने और उनपर आरोप लगाए जाने को चुनौती दी थी.

पर अदालत से उन्हें झटका लगा है. गुरुवार को दोनों ही याचिकाएं अदालत ने ख़ारिज कर दी हैं.

ग़ौरतलब है कि मुंबई हमलों के सभी अभियुक्तों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दाख़िल किया जा चुका है और अभियुक्तों की ज़मानत याचिका ख़ारिज की जा चुकी है.

मुंबई मामले में मुक़दमा

पिछले कुछ हफ्तों के दौरान मुंबई के अभियुक्तों के खिलाफ़ कानूनी प्रक्रिया आगे जाती दिख रही है.

अदालत ने पहले ही मुंबई हमलों के दौरान पकड़े गए एकमात्र जीवित हमलावर अजमल कसाब सहित अन्य नौ लोगों को अपराधी भी घोषित कर दिया है.

आतंकवाद निरोधक अदालत के जज अकरम अवान ने मुंबई हमलों के मुक़दमे की सुनवाई पिछले दिनों रावलपिंडी की अदियाला जेल में की.

सभी अभियुक्तों को जज के समक्ष पेश किया गया और उनकी मौजूदगी में अभियुक्तों के वकीलों को आरोप पत्र की प्रतियाँ दी गईं.

जिन अभियुक्तों के ख़िलाफ अदालत में अभियोग लागू किया है उन में मुख्य साजिशकर्ता ज़की उर रहमान लखवी, हामिद अमीन सादिक़, शाहिद जमीन रियाज़, मज़हर इक़बाल, जमील अहमद, अब्दुल वाजिद और यूनस अंजुम शामिल हैं.

मुंबई हमलों के दौरान ज़िंदा पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक अजमल आमिर कसाब इन दिनों मुंबई की एक जेल में बंद हैं और वहाँ उन पर मुक़दमा चल रहा है.

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