दिल्लीः शराब पीने पर 50,000 रुपये जुर्माना

इस जुर्माने को लागू करने संबंधी एक विधेयक दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है। यह कदम सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर रोक लगाने के लिए है। इसके तहत 50,000 रुपये का जुर्माना और गैर जमानती छह महीने कारावास की सजा पीने वालों में भय पैदा करेगी।
फिलहाल सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है और यह एक जमानती अपराध है। दिल्ली सरकार ने एक नई आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए पिछले सप्ताह माल में शराब की बिक्री को अनुमति प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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