इशरत केस: जांच पर केंद्र को आपत्ति नहीं

Ishrat Jahan
अहमदाबाद। गुजरात के चर्चित इशरत जहां एंकाउंटर मामले में केंद्र सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट में नया हलफनामा दाखिल करते हुए साफ कह दिया है कि उसे इस मामले की स्‍वत्रत जांच कराने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि उसने गुजरात पुलिस की कार्रवाई को कभी जायज नहीं ठहराया।

इशरत जहां मुठभेड़ के मामले ने यह नया मोड़ तब लिया जब गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार ने मांग की कि मामले की सुनवाई केंद्र सरकार के पहले हलफनामे के आधार पर ही की जाए, जिसमें केंद्र ने मुठभेड़ को जायज ठहराया था। इसके जवाब में केंद्र ने अपना रुख बदलते हुए गुजरात हाईकोर्ट में नया हलफनामा बुधवार को दायर किया।

गुजरात सरकार पर केंद्र का पलटवार

नए हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि गुजरात पुलिस की कार्रवाई कैसी थी। पिछले हलफनामे में जो कुछ भी कहा गया, उसके पीछे गुजरात पुलिस की कार्रवाई को जायज ठहराने का इरादा नहीं था।

गौरतलब है कि इस मामले पर की स्‍वतंत्र जांच करने वाले मजिस्ट्रेट तमांग की रिपोर्ट में मुठभेड़ को फर्जी करार दिया गया था। तमांग रिपोर्ट पर गुजरात सरकार ने कहा था कि जब मामला हाईकोर्ट में चल रहा है तो उसकी स्‍वतंत्र जांच कैसे हो सकती है। इस पर केंद्र सरकार ने अपने नए हलफनामें में कहा है कि उसे सवतंत्र जांच पर कोई आपत्ति नहीं है। वो अदालत के सभी फैसले मानने को तैयार है।

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