संजय दत्त को विदेश जाने की अनुमति (लीड-1)
संजय दत्त अभी जमानत पर हैं और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। वह न्यायालय की अनुमति के बिना देश के बाहर नहीं जा सकते।
प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति पी. सथशिवम की खंडपीठ ने संयुक्त राष्ट्र में कुपोषण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संजय दत्त को मार्च के पहले हफ्ते तक विदेश में रहने की अनुमति दे दी। वह इस कार्यक्रम के ब्रांड अम्बेसडर हैं।
संजय दत्त की ओर न्यायालय को उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी उपस्थित होना था लेकिन वह 12 फरवरी को उपस्थित नहीं हो सकते थे, इसलिए कार्यक्रम 25 फरवरी को आयोजित होगा।
इससे पूर्व 14 जनवरी को न्यायालय ने संजय दत्त को विदेश जाने की अनुमति दी थी और कहा था कि वह 20 फरवरी तक स्वदेश पहुंच जाएं। खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से संजय दत्त का पासपोर्ट देने के लिए भी कहा था, ताकि वह विदेश जा सकें।
पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने संजय दत्त को फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए मलेशिया, थाइलैंड और अमेरिका जाने की अनुमति दी गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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