सत्यम के राजू भाइयों की जमानत अर्जी पर फैसला बुधवार को
अदालत बुधवार को ही आंध्रप्रदेश पुलिस की उस याचिका पर भी फैसला सुनाएगी जिसमें गोपालकृष्ण राजू की हिरासत की मांग की गई है। गोपालकृष्ण एसआरएसआर एडवायजरी सर्विसिज के पूर्व महाप्रंबधक हैं। सत्यम में अपने परिवार की हिस्सेदारी की देखरेख के लिए राजू ने इसे बनाया था।
अभियोजन पक्ष ने राजू बंधुओं और श्रीनिवास की जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि गोपालकृष्ण राजू ने सबूतों से छेड़छाड़ की है। अभियोजक ने कहा कि जब हिरासत में रहकर ऐसा किया गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जमानत पर रहने के दौरान वे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
राजू बंधुओं और श्रीनिवास के वकील ने अभियोजन पक्ष के आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि सभी दस्तावेज जांच एजेंसियों ने जब्त कर लिए हैं, इससे सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना खत्म हो गई है।
राजू के वकील ने कहा कि ये तीनों जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और जमानत के बाद भी ये ऐसा करना जारी रखेंगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।