अदालत ने फिल्म 'आशाएं' को दी हरी झंडी

याचिका में फिल्म के सह निर्माताओं पर कथावस्तु में परिवर्तन का आरोप लगाया गया था। ज्ञात हो कि इस फिल्म के वितरण अधिकार आरबीई ने खरीदे हैं।

आरबीई ने अदालत से फरियाद लगाई थी कि फिल्म के सह निर्माताओं, परसेप्ट लिमिटेड व सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज ने गलत तथ्य प्रस्तुत किए और उन्होंने धोखा किया। इसके साथ ही फिल्म की कथावस्तु में भी परिवर्तन कर दिया।

न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने कहा कि सह निर्माता आरबीई को मुआवजा देंगे। न्यायमूर्ति ने आरबीई द्वारा फिल्म के अधिकार खरीदने के एवज में अदा की गई 4 करोड़ की राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा जमा करने के लिए सह निर्माताओं को आदेश दिया।

अदालत ने परसेप्ट लिमिटेड व सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज को यह राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करने के लिए कहा है।

इसके साथ ही अदालत ने आरबीई से कहा कि चूंकि फिल्म तैयार है, लिहाजा इसका प्रदर्शन रोकने से अभिनेताओं, निवेशकों व एक्जिबिटरों का नुकसान होगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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