राजू बंधुओं की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को (लीड-1)
अदालत अभियोजन पक्ष की रामालिंगा राजू, पूर्व प्रबंध निदेशक रामा राजू और पूर्व वित्त अधिकारी वदलामणि श्रीनिवास की पुलिस रिमांड की अपील पर शनिवार को फैसला सुनाएगी। हालांकि राजू के वकीलों ने पुलिस रिमांड का विरोध किया।
अदालत सोमवार को राजू की जमानत याचिका के साथ ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा बी. रामालिंगा राजू से पूछताछ के संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगी।
सेबी के अधिकारी रामालिंगा राजू की उस स्वीकारोक्ति के संबंध में उनसे पूछताछ करना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कंपनी की वित्तीय स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए 70 अरब रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की बात स्वीकार की थी।
उधर सत्यम कंप्यूटर सर्विसिज के संस्थापक चेयरमैन बी. रामालिंगा राजू जेल में विशेष दर्जा चाहते हैं।
अदालत में शुक्रवार को राजू की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने विशेष दर्जा देने की मांग की। वकील ने दलील दी कि राजू का समाज में एक ओहदा है और उनकी एक अलग जीवनशैली है।
अभियोजन पक्ष ने हालांकि राजू को किसी भी तरह का विशेष दर्जा दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने अपराध किया है और उनके साथ अपराधी जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए।
अदालत ने इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
उल्लेखनीय है कि 1987 में स्थापित सत्यम कंप्यूटर सर्विसिज में 70 अरब रुपये की धोखाधड़ी स्वीकार करने के बाद राजू और उनके भाई को 9 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। श्रीनिवास की गिरफ्तारी 10 जनवरी को हुई थी। इन दिनों तीनों चंचलगुडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।