चिकित्सा के लिये लाखों पये लेने वाले विधायकों की फाईलें तलब
मुंबई. 5 मार्च. वार्ता. बंबई उच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्रविधानमंडल को एक विधायक और एक पूर्व विधायक के चिकित्साभुगतान संबंधी सभी दस्तावेज अदालत में पेश करने का निर्देश दियाजिन्हें बीस बीस लाख पये से अधिक रकमों का भुगतान चिकित्साबिलों के रूप में किया गया है
न्यायाधीश बिलाल नज्की और न्यायाधीश शरद बोबडे की खंडपीठ नेमहाधिवक्ता रवि कदम से जानना चाहा कि क्या यह नियमों के उल्लंघनका माला है या भुगतान के लिये गलत जानकारी देने का भी मामला है
अदालत ने कहा कि अगर ऐसा जानबूकर किया गया है तोविधायकों के खिलाफ मुकद्दमा चलाया जाये
इससे पूर्व श्री कदम ने अदालत को बताया कि विधानमंडल की एकउच्च स्तरीय समिति विधायकों और पूर्व विधायकों को हाल के वषो मेंकिये गये चिकित्सा भुगतान के मामलों की जांच कर रही है
अदालत को बताया गया कि ऐसे 65 मामलों में अनयमितताएं पाईगई हैं जहां एक लाख पये से अधिक का भुगतान किया गया हैजबकि 32 मामले सही पाये गये1 अदालत को बताया गया कि एकमामले में जलगांव के कांग्रेस विधायक रमेश चौधरी को पिछले दो वषोमें 20 लाख पये से अधिक का भुगतान किया गया है, इस मामले मेंनियमों का उल्लंघन हुआ है और विधायक से रकम वापस लेने के लियेकदम उठाये गये हैं
महेश 2032 .जारी वार्ता.












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