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पूर्व पशुपालन राज्य मंत्री आदित्य सिंह को जमानत
पटना 12 फरवरी.वार्ता. पटना उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामलेमें आजीवन सजा काट रहे बिहार के पूर्व पशुपालन राज्य मंत्री आदित्य सिंह को आज जमानत दे दी
न्यायाधीश चन्द्र मोहन प्रसाद और न्यायाधीश धीरेन्द्रा कीखंडपीठ ने मामले की सुनवाई करने के बाद पूर्व मंत्री श्री आदित्यसिंह को उम्र के आधार पर जमानत दे दी 1 इस समय श्री सिंह की उम्रकरीब 80 वर्ष है 1 इसी मामले में श्री सिंह के दो अन्य सहयोगी मुकेशसिंह और तरूण सिंह की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज करदिया 1 उल्लेखनीय है कि जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के शकरपुरापंचायत के मुखिया ललन सिंह की हत्या के आरोप में नवादा की एकसत्र अदालत ने 11 दिसम्बर 2007 को श्री सिंह तथा उनके दो अन्यसहयोगियों को उम्रकैद की सजा सुनायी थी
सं.जोरा नंद1813 वार्ता
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