गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने जवान को रिहा करने का आदेश दिया
प्रा 43 के स्थान पर ् पहले पैरे में छूटा शब्द जोडते हुयेशिलांग 14 अक्टूबर .वार्ता. गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम रायफल्स ..ए आर.. के महानिदेशक को एक जवान रिपीट एक जवान मोहम्मद हैदर अली को फौरन रिहा करने का निर्देश दिया है
हैदर अली को उस समय हिरासत में ले लिया गया था जब वह बेहतर तनख्वाह एवं सेना के बराबर की सुविधाएं देने की मांग को लेकर अभियान में जुटा था
न्यायमूर्ति ए पी सुब्बा और न्यायमूर्ति टी वाईफेमी की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया1 असम रायफल्स में रायफलमेन के पद पर तैनात हैदर अली को इस वर्ष 16 जनवरी को मणिपुर में हिरासत में लिया गया
उसने पिछले वर्ष 1900 जवानों के साथ केन्द्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल को पत्र लिखकर ए आर जवानों की समस्याओं से भी अवगत कराया था
इससे पहले हैदर अली की पत्नी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की शिलांग खडपीठ में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी और उसने संदेह व्यक्त किया कि संभवत. उसके पति को मारा जा चुका है1 असम रायफल्स की तरफ से पेश सरकारी वकील एस सी श्याम ने न्यायालय को सूचित किया कि हैदर अली जीवित है और मणिपुर में पदस्थापित है
श्री हैदर अली की पत्नी द्वारा दाखिल एक अन्य याचिका पर न्यायालय ने ए आर प्रशासन को निर्देश दिया कि वह अली को रिहा करें
शोभित समरेन्द्र अजय लखमी1720वार्ता...












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