इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसानों के पास सिर्फ 31 जुलाई तक का समय, बैंक को देने होंगे ये डॉक्युमेंट
नई दिल्ली। कोरोना संकट और देशव्यापी लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए देशभर के किसानों को 31 जुलाई, 2020 तक अपने जरूरी कागजात बैंक शाखा में जमा करना होगा। बता दें कि सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुए फसलों के नुकसान की भरपाई किसानों को की जाती है।

आपदा से बर्बाद फसलों की होगी भरपाई
गौरतलब है कि पहले कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते किसान अपने खेतों में काम नहीं कर सके और उसके बाद चक्रवाती तूफान अम्फान और निसर्ग ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। फसल बीमा योजना के तहत सरकार किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करेगी। अगर कोई किसान इस स्कीम से नहीं जुड़ा है तो परेशान होनी की जरूरत नहीं है ऐसी हालत में किसानों को फसल के नुकसान की स्थिति में बैंकों से बड़ी मदद मिल सकती है।

बैंकों में 31 जुलाई तक देनी होगी जानकारी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 31 जुलाई, 2020 से पहले अपने बैंक की शाखा से संपर्क करना होगा। साथ ही उनके द्वारा मांगी गई जानकारी भी देनी होगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों से इस स्कीम के लिए जल्द से जल्द अपने बैंक को सूचित करना होगा। इसके लिए गैर ऋणी किसान सीएससी, बैंक, एजेंट से संपर्क कर सकते है अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं भी कर सकते हैं।

जमा कराने होंगे ये डॉक्युमेंट
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए अपने बैंक को आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, खेत का खसरा नंबर और खेत में फसल का सबूत और अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा। इस स्कीम का लाभ तभी मिल सकता है अगर केंद्र या राज्य सरकार की ओर से आपके इलाके को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित घोषित किया गया हो, साथ ही अगर आपकी फसल 33 फीसदी या उससे अधिक बर्बाद हुई है तभी आपको मदद मिल सकती है।

इन प्राकृतिक आपदाओं में मिलती है मदद
किसानों की फसल अगर भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन, सूखा, तूफान, बाढ़, आगजनी, बादल फटना, फसल में कीड़े लगना और शीत लहर आदि किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई हो तभी उसे अपने नुकसान की भरपाई मिल सकती है। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक में फसल के नुकसान की सूचना देनी होगी। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि जो कर्ज आपने लिया है उसे अभी चुकाना संभव नहीं है।

इस नंबर पर मिल सकती है मदद
फसल बर्बाद होने पर किसान अपने नुकसान की भरपाई के क्लेम हेतु बीमा कम्पनी के टोल-फ्री नम्बर 18002005142 या फिर 1800120909090 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पीड़ित किसान बीमा कंपनी और कृषि विभाग विशेषज्ञ से सम्पर्क साध सकता है। क्लेम के लिए 72 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, किसानों को नुकसान का भुगतान खेतवार नुकसान का आकलन करने के बाद ही किया जाता है।
यह भी पढ़ें: एक झटके में मालामाल हुआ किसान, खेत की जुताई के दौरान जमीन में गड़े मिले सोने-चांदी से भरे कई मटके












Click it and Unblock the Notifications