हर महीने के तीसरे शनिवार को शिक्षा कार्यालयों में नहीं होगी कोई बैठक, सुलझाए जाएंगे शिक्षकों से जुड़े मामले

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Jharkhand News: हर महीने के तीसरे शनिवार को प्रमंडल, जिला और प्रखंड के शिक्षा कार्यालयों में शिक्षकों से संबंधित मामलों का निपटारा होगा। इस दिन इन कार्यालयों में कोई बैठक नहीं होगी। इस दिन शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के विभिन्न लंबित मामले और दावे जैसे अवकाश स्वीकृति, पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि से अग्रिम राशि की निकासी की स्वीकृति, सेवापुस्तिका का संधारण, सत्यापन एवं बकाया वेतन भुगतान आदि का निपटारा प्रमुखता से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के. रवि कुमार ने शुक्रवार को इसे लेकर आदेश जारी किया।

दरअसल, सरकारी स्कूलों में प्रत्येक तीसरे शनिवार को अवकाश रहता है। इस दिन का सदुपयोग शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़े कर्मी कर सकें, इसे लेकर यह आदेश जारी किया गया है। सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक हित में इस दिन का सदुपयोग करते हुए शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी व्यक्तिगत रूप से सुविधानुसार मिलकर अपने लंबित दावों या मामलों का निष्पादन संबंधित कार्यालयों प्रमंडल, जिला या प्रखंड शिक्षा कार्यालयों में करा सकेंगे।

इसे लेकर प्रत्येक माह तीसरे शनिवार को राज्य, प्रमंडल, जिला एवं प्रखंड मुख्यालय में किसी प्रकार की बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। महीने के तीसरे शनिवार के दिन पदाधिकारी क्षेत्र में दौर भी नहीं करेंगे ताकि शिक्षकों एवं कर्मियों के दावे एवं मामले के निष्पादन में कोई गतिरोध न हो। पहले से घोषित राजपत्रित या कार्यपालक अवकाश इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा। सचिव का कहना है कि शिक्षक संघ एवं शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र भ्रमण के दौरान तथा मुख्यालय आकर अपने विभिन्न लंबित दावों के निष्पादन का अनुरोध किया जाता है।

जिला व प्रखंड स्तर पर ही निष्पादित होने वाले मामले के लिए शिक्षकों के मुख्यालय आने से उन्हें परेशानी भी होती है तथा स्कूलों में बच्चों का पठन-पाठन भी प्रभावित होता है। समय पर इनके दावों का निष्पादन नहीं होने पर कोर्ट के मामले भी बढ़ते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक माह तीसरे शनिवार के अवसर का उपयोग उनके लंबित दावे एवं मामले के निष्पादन में किया जाए।

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