राजस्थानः किसान को खेत में फसल सुरक्षित रखने के लिए तारबंदी पर 70 फीसदी मिलेगा अनुदान
दौसा के कृषि अधिकारी धर्म सिंह गुर्जर ने बताया, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए कृषि विभाग की ओर से फार्म पौंड योजना चलाई जा रही है।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) पीसी मीना ने बताया कि फसलों की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए कृषि विभाग के माध्यम से राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत खेतों की कांटेदार तारबंदी करवाने पर अनुदान दिया जा रहा है। कृषि बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में कांटेदार चौनलिंक तारबंदी योजना में किसानों की सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए समूह में यदि न्यूनतम 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर (20 बीघा पक्की ) भूमि में तारबंदी करवाते हैं तो सभी किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान राशि के हिसाब से प्रति किसान अधिकतम 400 मीटर लंबाई पर 56 हज़ार रुपये की अनुदान राशि मिलेगी।
व्यक्तिगत समूह में एक ही जगह पेरिफेरी में न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर यानी 6 बीघा पक्की भूमि पर तारबंदी करवाने पर लघु-सीमांत किसानों को 400 मीटर लंबाई पर अधिकतम 48 हज़ार रुपये और सामान्य किसानों को 40 हज़ार रुपये का अनुदान तारबंदी पर कृषि विभाग के माध्यम से दिया जाएगा। कृषि अधिकारी दौसा और तारबंदी योजना प्रभारी अशोक कुमार मीना ने बताया कि इच्छुक और पात्र किसान तारबंदी पर अनुदान के लिए प्रस्तावित भूमि की पेरीफेरी का लेटेस्ट प्रमाणित संयुक्त नक्शा ट्रेस, जमाबंदी और जन आधार कार्ड लेकर 20 मई तक नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए फार्म पॉन्ड योजना
दौसा के कृषि अधिकारी धर्म सिंह गुर्जर ने बताया कि बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए कृषि विभाग की ओर से फार्म पौंड योजना चलाई जा रही है। प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड पर लघु-सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति किसानों को एक लाख 35 हज़ार रुपये, सामान्य किसानों को एक लाख 20 हज़ार रुपये और कच्चे फार्म पौंड पर लघु-सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति किसानों को 73 हज़ार 500 रुपये और सामान्य किसानों को 63 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।












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