हरियाणा शव सम्मान एक्ट के ड्राफ्ट में फिर से होगा संशोधन, अस्पतालों की आपत्ति के बाद चर्चा तेज
हरियाणा शव सम्मान एक्ट के ड्राफ्ट में फिर से संशोधन की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में मृत शरीर सम्मान विधेयक के ड्राफ्ट में फिर से बदलाव होगा। हरियाणा के प्राइवेट अस्पताल संचालकों ने हरियाणा शव सम्मान एक्ट का विरोध किया है और इसके एक एक पॉइंट पर आपत्ति जताई है। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार इसमें कुछ जरूरी बदलाव करेगी।
शव सम्मान एक्ट पर हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों का कहना है कि बिना बिला चुकाए शव को देने से विवाद होगा। कानूनी मामले भी बढ़ेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक अपनी इस आपत्ति को दर्ज कराया है, जिसके बाद फिर से इस पर मंथन शुरू हो गया है।

इस एक्ट में निजी अस्पतालों के मनमानी पर रोक लगाने का प्रावधान है। वहीं शव को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने पर भी मनाही है। समाजसेवियों ने भी सड़क पर शव को लेकर प्रदर्शन पर रोक लगाने के प्रावधान पर नाराजगी जाहिर की है।
हरियाणा सरकार मृत शरीर सम्मान विधेयक के जरिए ट्रैफिक जाम और कानून व्यवस्था की समस्या को दूर करना चाहती है। दरअसल जब हादसे या अन्य कारणों से किसी की मौत हो जाती है तब मृतक के परिजन अपनी मांग को लेकर शव के साथ प्रर्दशन कर सड़क जाम कर देते हैं।
नतीजतन यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। साथ ही कई बार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी दिक्कत हो जाती है। सरकार का मानना है कि इस कानून के लागू हो जाने से इन समस्यों पर काबू पाया जा सकेगा।












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