हरियाणा सरकार एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न पर सख्त, अधिकारियों को दिया 25 जुलाई तक का टाइम
हरियाणा सरकार एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न को लेकर सख्त हो गई है। सरकार की ओर से सभी एग्जीक्यूटिव ब्रांच अधिकारियों को 25 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपनी चल और अचल संपत्तियों से संबंधित एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न (31 मार्च, 2023 तक) जमा करने के निर्देश जारी किए हैं।
रिटर्न में ऑफिसर्स को कैश, सेविंग, गोल्ड, शेयर की भी जानकारी देनी होगी।

मुख्य सचिव ने ऑफिसर्स को लेटर जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम 2016 के नियम 24 (1) के अनुसार सभी HCS (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) के अधिकारियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक चल और अचल का संपत्ति रिटर्न हर साल 30 अप्रैल तक जमा करवाना होती है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने अपना वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
इसलिए निर्देश दिए जाते हैं कि आगामी 25 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपनी चल और अचल संपत्तियों से संबंधित वार्षिक संपत्ति रिटर्न (31 मार्च, 2023 तक) जमा करवा दें।
परिजनों की भी देनी होगी जानकारी
रिटर्न में इसके अलावा अधिकारी, उसके पति या पत्नी अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए ऋण और अन्य देनदारियां, अर्जित या विरासत में मिली हुई अन्य चल संपत्तियां भी वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न में शामिल होगी।












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