असहाय बच्चों को 1850 रुपए पेंशन दे रही हरियाणा सरकार, जानिए कैसे पा सकते हैं योजना का लाभ

हरियाणा सरकार की ओर से असहाय बच्चों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में 1850 पेंशन प्रदान की जाएगी। ऐसे बच्चे जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है या परिवार की सालाना आय दो लाख से कम है वह पेंशन के लिए पात्र हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ढिल्लों ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और आवेदक का पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि।

Haryana Government

इस सभी प्रमाण पत्रों स्वयं सत्यापित फोटो कॉपी प्रतियों सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है।

उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन
अधिकारी ने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।

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