पंजाब: सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन व पेंशन लाभ के दस्तावेज अब सेवानिवृत्ति से पहले होंगे तैयार
एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाने पर, उसे पता चलता है कि जिस प्रणाली का वह एक बार हिस्सा था, वह सिस्टम वास्तव में सौतेला है।
पंजाब में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन व पेंशन लाभ के दस्तावेज अब कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पहले तैयार किए जाएंगे ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके। पंजाब सरकार ने इस तरह के आदेश राज्य के सभी विभागों के प्रमुखों और अन्य लोगों को जारी किए हैं। इन आदेशों में कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति नियमों की जानकारी देने को भी कहा गया है। अब तक तो यही हो रहा है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को अपना लाभ पाने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद कई महीनों तक भटकना पड़ता है।
एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाने पर, उसे पता चलता है कि जिस प्रणाली का वह एक बार हिस्सा था, वह सिस्टम वास्तव में सौतेला है। जानकारी के मुताबिक राज्य में 5 लाख 40 हजार कर्मचारी हैं, जो सरकारी, अर्द्धसरकारी सेवा में हैं और हर साल 18 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं। यानी हर महीने 1500 कर्मचारी रिटायर होते हैं। कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद ही पेंशन और अन्य लाभों के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, लेकिन अब सरकार इस व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है।
सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार अब सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी/अधिकारी के दस्तावेज उनकी सेवानिवृत्ति से कम से कम 6 माह पूर्व तैयार कर भुगतान के लिए महालेखाकार पंजाब के कार्यालय में भेजे जाएंगे। इस बात से नाराजगी प्रकट की गई है कि समय पर दस्तावेज भेजने में देरी की जाती है जोकि ठीक नहीं है। निर्देश में कहा गया है कि भविष्य में ऐसा होना चाहिए और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के दस्तावेज 6 माह पूर्व भिजवाएं ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके।