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आंध्र प्रदेश- सादा बैनामास को स्टांप शुल्क में छूट

अमरावती,06 अक्टूबरः राज्य सरकार, जिसने इस साल के दिसंबर के अंत तक सदा बैनामा (अपंजीकृत बिक्री विलेख) के नियमितीकरण को बढ़ा दिया है, ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को अपनी भूमि को नियमित करने के लिए हस्तांतरण शुल्क और प

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अमरावती,06 अक्टूबरः राज्य सरकार, जिसने इस साल के दिसंबर के अंत तक सदा बैनामा (अपंजीकृत बिक्री विलेख) के नियमितीकरण को बढ़ा दिया है, ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को अपनी भूमि को नियमित करने के लिए हस्तांतरण शुल्क और पंजीकरण शुल्क सहित स्टांप शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह एकमुश्त उपाय है और अधिकतम पांच सेंट तक की भूमि के किसान छूट के पात्र हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार ने राज्य में सभी भूमि के पुनर्सर्वेक्षण और सभी शीर्षक संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए वाईएसआर जगन्नाथ शाश्वत भु हक्कू मरियू भू रक्षा के प्रमुख कार्यक्रम की शुरुआत की।

FARMER

सर्वेक्षण के दौरान अपंजीकृत बिक्री विलेख धारकों से उनके अधिकारों के निपटान के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए थे। आदेशों में कहा गया है कि आवेदन तहसीलदार के समक्ष दायर किए जाने चाहिए और नियमितीकरण प्रक्रिया केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि के मामलों में लागू होती है। शासकीय अथवा आवंटित भूमि का नियमितीकरण नहीं किया जायेगा। इसी तरह नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में स्थित भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। आदेशों में आगे कहा गया है कि कब्जा निर्धारित करने के लिए संबंधित तहसीलदार द्वारा पड़ोसी किसानों के साथ स्थानीय जांच किए बिना किसी भी आवेदन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। कब्जे और कब्जे के लिए दस्तावेजी साक्ष्य की कमी, स्थानीय जांच के दौरान पड़ोसी किसानों की अनुपस्थिति, पड़ोसी किसानों द्वारा जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने और पड़ोसी किसानों द्वारा जांच स्थगित करने के अनुरोध के कारण जांच न करने के कारण दावों को खारिज नहीं किया जा सकता है। सदा-बैनामा आवेदनों का निस्तारण प्रथम-इन-फर्स्ट-आउट मॉडल पर प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

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English summary
Andhra Pradesh - Stamp duty exemption for plain benamas
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