AICTE के नियमों से होगी पॉलीटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति व प्रोन्नति, योगी कैबिनेट में लिया गया
AICTE के नियमों से होगी पॉलीटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति व प्रोन्नति, योगी कैबिनेट में लिया गया
लखनऊ, जून 09: राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति व प्रोन्नति एआईसीटीई के नए नियमों से होगी। इस बात का फैसला योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। जिसके मुताबिक, योगी सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के विनियम-2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस फैसले अब शिक्षकों का पदनाम व वेतनमान भी बदल जाएगा।

अभी तक पॉलीटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती एवं प्रोन्नति पुराने नियमों से हो रही थी। लेकिन अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के विनियम-2019 के अनुसार शिक्षकों की भर्ती एवं प्रोन्नति होगी। आपको बता दें, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद ने देश के सभी राज्यों में प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा सेक्टर) में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए साल 2019 में ही नया मानक लागू किया था। अधिकांश राज्यों ने इस मानक को लागू कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे लागू नहीं किया गया था।
पीपीपी मोड पर दिए जाएंगे 6 पॉलीटेक्निक और 6 आईटीआई
शिक्षकों की मांग को देखते हुए सरकार ने पिछले साल ही एआईसीटीई के मानक लागू करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी। अब इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं, प्रदेश सरकार राजकीय पॉलीटेक्निक और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) का संचालन पीपीपी मोड पर करने का फैसला किया गया है। सरकार ने 6 पॉलीटेक्निक और 6 आईटीआई को पीपीपी मोड पर देने का फैसला किया है। संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूरी मिल गई है।












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