ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाएं, 10 लाख रुपये ऋण देगी योगी सरकार, ऐसे करें आवेदन

गोरखपुर, जून 02: कोरोना संक्रमण के कारण बड़े शहरों से वापस घर आए या घर में रहकर उद्योग लगाने के इच्छुक ग्रामीणों को 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार में 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों से 15 जून तक आवेदन मांगे गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग दूसरे शहरों से वापस गांव आए हैं। पिछले साल लाकडाउन में किसी तरह गुजारा करने वाले ग्रामीण कुछ दिनों पहले ही पुरानी नौकरी वाले स्थानों पर पहुंचे थे कि फिर कोरोना संक्रमण फैलने के कारण वापस घर आ गए। प्रदेश सरकार का मकसद है कि ऐसे लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि वह खुद व कुछ लोगों को रोजगार तो दे ही सकें, प्रदेश की समृद्धि में भी योगदान कर सकें।

Yogi government will give loan of Rs 10 lakh to Set up industries in rural areas

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एनपी मौर्या ने बताया कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ उत्तीर्ण, पालीटेक्निक एवं आइटीआइ उत्तीर्ण होना चाहिए। खादी ग्रामोद्योग से प्रशिक्षण लेने वाले और पहले से कार्यरत परंपरागत कारीगर और अनुभवी व्यक्तियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। पोर्टल पर भरे गए स्कोर कार्ड के सत्यापन के बाद अभ्यर्थी का ऋण आवेदन - पत्र उनके क्षेत्र के संबंधित बैंक शाखा को भेज दिया जाएगा। वहां से ऋण मिल जाएगा। एनपी मौर्य ने बताया कि अभ्यर्थी ग्रामोद्योग कार्यालय द्वितीय तल विकास भवन में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल नंबर 05612201570, 9450885941, 9839634693 एवं 9839450978 पर फोन कर भी अधिक जानकारी ले सकते हैं।

आरक्षित वर्ग को पांच साल नहीं देना होगा ब्याज

सामान्य वर्ग आवेदक को परियोजना की कुल लागत का 10 फीसद और आरक्षित वर्ग को पांच फीसद रुपये खुद लगाने होंगे। बैंक से मिले ऋण पर सामान्य वर्ग को चार फीसद ब्याज देना होगा। आरक्षित वर्ग को पांच वर्ष तक ब्याज नहीं देना होगा। ब्याज का भुगतान विभाग करेगा।

ऐसे करें आनलाइन आवेदन

वेबसाइट http://cmegp.data-center.co.in पर 15 जून शाम पांच बजे तक आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक, प्राविधिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इकाई लगाने के स्थान, ग्राम प्रधान की ओर से प्रमाणित चौहद्दी आदि की प्रतियां लगानी होगा। 16 जून को इन प्रतियों की कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करानी होगी।

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