हरियाणा में महिला विकास निगम द्वारा शुरू की गई व्यक्तिगत ऋण योजना, जानिए कैसे लें फायदा
पानीपत. महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण स्कीम शुरू की है। जिले में वर्ष 2021-22 के लिए इस योजना के तहत 49 केसों का लक्ष्य तय किया गया है। इनमें 24 सामान्य व 25 अनुसूचित जाति की महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे।
डीसी सुशील सारवान ने बताया कि सरकार महिलाओं की बेहतरी के लिए योजनाएं बना रही है। इनमें हरियाणा महिला विकास निगम की व्यक्तिगत ऋण योजना भी एक है। महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर अपने जीवन की बेहतरी के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी बना सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ऐसी योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, करियाना दुकान, मनियारी, रेडिमेंट गारमेंटस, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, जनरल स्टोर, बैकरी, डोना बनाना इत्यादि के लिए ऋण ले सकती हैं। इसके लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की महिलाएं पात्र होंगी।
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वहीं हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक मंगतराम ने बताया कि योजना के तहत महिलाओं की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से ऊपर न हो और परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता ना हो। ऐसी महिलाएं 1.50 लाख तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सामान्य जाति की महिलाओं को 25 फीसद (अधिकतम 10 हजार रुपये) व अनुसूचित जाति की महिलाओं को 25 फीसद (अधिकतम 25 हजार रुपये) अनुदान राशि दी जाती है। 10 फीसद लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा। शेष राशि की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत बैंक/ सहाकारी बैंकों से करवाई जाती है।