हरियाणा सरकार का फैसला- जमाबंदी की डाऊनलोड की गई नकल भी अब मानी जाएगी वैध
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा भूमि की जमाबंदी के संदर्भ में अहम निर्णय लिया गया है। लोगों के लिए सुविधानजक कदम उठाते हुए सरकार ने वेबसाइट से डाऊनलोड की गई जमीन की जमाबंदी को वैध मानने का निर्णय लिया है। अब सूबे का कोई भी भूमि मालिक www.jamabandi.in वेबसाइट से अपनी जमाबंदी का डॉक्यूमेंट किसी भी जगह से ही डाऊनलोड कर सकता है। और यही नकल वैलिड भी होगी।

इस निर्णय की जानकारी उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला की ओर से दी गई। दुष्यन्त चौटाला के पास राजस्व एवं विकास व पंचायत विभाग का प्रभार भी है, ऐसे में उन्होंने बताया कि, लोगों को, जिनके पास अपनी जमीन है, ऋण, कोर्ट केस या अन्य कार्यों के लिए अपनी जमीन की जमाबंदी की कॉपी (नकल) लेने के लिए पटवारी के पास या किसी सरकारी कार्यालय में जाना पड़ता था। इसके बाद उसको मोहर लगवाकर व हस्ताक्षर करवा कर प्रमाणित करवाना पड़ता था। इस सारी प्रक्रिया में जमीन मालिक को चक्कर काटने पड़ते थे और समय व धन भी खर्च करना पड़ता था।

उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि, यह अच्छा निर्णय है। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक पर जमाबंदी की नकल निकाल सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने लोगों की तकलीफ को समझते हुए इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाया। अब प्रदेश का कोई भी भूमि मालिक www.jamabandi.in वेबसाइट से अपनी जमाबंदी का डॉक्यूमेंट घर बैठे (किसी भी स्थान से) ही डाऊनलोड कर सकता है। इस डॉक्यूमेंट पर किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है । वेबसाइट पर अपने आप ही डिजिटल वेरिफिकेशन तथा प्रमाणीकरण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वेबसाइट से डाऊनलोड जमाबंदी का डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वैध होगा।












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