छत्तीसगढ़ः 5549 सुपरवाइजर ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए नियुक्‍त

रायपुर। राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए गठित छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल (मात्रात्मक) डाटा आयोग के निर्देश पर संपूर्ण प्रदेश में 5549 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। जिनमें से नगरीय क्षेत्रों में 1103 तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 4,446 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। ये सुपरवाइजर अपने प्रभार क्षेत्र में मोबाइल एप से प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ खाद्य विभाग के राशन कार्ड में उपलब्ध डाटा के अनुसार सत्यापन करेंगे।

5549 Supervisors appointed for Enumeration of OBC and Economically Weaker Sections

छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत 14 नगर निगमों में 558 सुपरवाइजर तथा 155 नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में 545 सुपरवाइजर नियुक्त किये गये हैं, जो मोबाइल एप के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ खाद्य विभाग के राशनकार्ड में उपलब्ध डाटा के अनुसार सत्यापन करेंगे।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 28 जिलों के 146 विकासखंडों में 11 हजार 646 पंचायतों में 4446 सुपरवाइजर नियुक्त किये गये हैं। मैदानी क्षेत्रों में 04 ग्राम पंचायतों पर एक सुपरवाइजर तथा अधिसूचित क्षेत्रों में दो ग्राम पंचायतों पर एक सुपरवाइजर नियुक्त किये गए हैं। ये सुपरवाइजर भी अपने प्रभार क्षेत्र में मोबाइल एप्प से प्राप्त आवेदन पत्रों तथा राशनकार्ड में उपलब्ध सदस्यों के डाटा का सत्यापन करेंगे।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मापदंड के लिए भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी 2019 को जारी परिपत्र के अनुसार दिये गये प्रविधानों के अनुरूप आवेदक के डाटा का पंजीयन किया जायेगा तदनुसार किसी भी परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम है, तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर माना जायेगा। उसके पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में 900 वर्गफुट से कम क्षेत्र का आवासीय भूखंड अथवा 1000 वर्गफुट से कम का फ्लेट धारित करता हो।

इस निर्धारित मापदंड से अधिक क्षेत्रफल होने से आर्थिक रूप से कमजोर नहीं माना जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में पांच एकड़ से कम कृषि भूमि तथा 2000 वर्ग फुट से कम क्षेत्र का मकान या आवासीय भूखंड पाये जाने पर ही आर्थिक रूप से कमजोर माना जायेगा। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा 10 अगस्त 2020 को जारी पत्रानुसार घोषित जाति गणना में शामिल होंगी। इस वर्ग में लगभग 95 जातियां शामिल हैं। इसमें मुस्लिम धर्मावलंबी के अंतर्गत कुछ जाति को अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है।

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