ईडी की पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी बोले-सत्ता में बैठे लोगों के सामने नहीं झुकेंगे

नई दिल्ली, 21 मार्च: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आठ घंटे की पूछताछ के बाद आरोप लगाया कि केंद्र और भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा विपक्षी दलों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और आयकर विभाग का इस्तेमाल कर रही है। अभिषेक को ईडी कार्यालय में सुबह करीब 11 बजे प्रवेश करते देखा गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक, मामले में एकत्र किए गए कुछ सबूतों को पेश कर जांचकर्ताओं ने अभिषेक से लंबी पूछताछ की।

Trinamool MPs Abhishek Banerjee says Wont bow before people in power

अभिषेक बनर्जी ने ईडी के कार्यालय के बाहर संवाददाताओं से कहा कि, हम सत्ता में बैठे लोगों के सामने नहीं झुकेंगे। मैं केवल इस देश के लोगों के सामने झुकूंगा। बंगाल में हम जीत गए और बीजेपी के लिए इसे पचा पाना मुश्किल है। अगर आप (भाजपा) लड़ना चाहते हैं तो हमसे राजनीतिक, चुनावी लड़ाई लड़ें। लेकिन वे चुनाव जीतने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको गुजरात, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा या उन राज्यों में ईडी की छापेमारी नहीं दिखाई देगी जहां वे सत्ता में हैं। लेकिन आप बंगाल और महाराष्ट्र में ईडी की छापेमारी देखेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुबह में अभिषेक से ढाई घंटे पूछताछ हुई। इसके बाद फिर करीब छह घंटे पूछताछ की गई। कुल आठ घंटे से अधिक पूछताछ की गई है। अभिषेक केअ साथ उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी भी थीं। सूत्रों के मुताबिक, उनसे कोयला तस्करी के आरोपित विनय मिश्रा के बारे में भी पूछा गया। अभिषेक के दो विदेशी बैंकों में हुए लेनदेन को लेकर भी ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की है।

ईडी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कि क्या उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी दो फर्मों को कोयले की तस्करी से धन उगाही की है तो अभिषेक बनर्जी ने कोई विवरण देने से इनकार कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि पिछले साल बीजेपी के तीन राज्यों में हारते ही उन्हें समन मिल गया था।

कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। उन्होंने सुबह पूछताछ के लिए नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में पेश होने से पहले ईडी के समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसे सर्वोच्च कोर्ट ने ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया।

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