COVID-19: वाराणसी में नई गाइडलाइन जारी, शाम 4 बजे के बाद इन जगहों पर जाने पर रोक
वाराणसी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने महामारी अधिनियम के तहत नई गाइडलाइन जारी की है। जिला प्रशासन ने भीड़भाड़ से बचने के लिए कई और प्रतिबंध लगाए हैं। अब शाम चार बजे के बाद गंगा घाटों व पार्कों में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं, इन दोनों स्थानों पर सुबह छह बजे से पहले भी नहीं जा सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बता दें, वाराणसी में रविवार को 1520 नए कोरोना केस सामने आए। इसके अलावा सोनभद्र में 136, बलिया में 176 , गाजीपुर में 97, आजमगढ़ में 71, मऊ में 67, मिर्जापुर में 207, जौनपुर में 162, चंदौली में 214 और भदोही में 61 संक्रमित मिले हैं। वहीं सोनभद्र-बलिया में दो-दो, वाराणसी, जौनपुर और मऊ में एक-एक की मौत हुई।

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ये लोग प्रतिबंध से रहेंगे मुक्त
डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि घाटों पर केवल आरती के आयोजक, उनके न्यूनतम आवश्यक अर्चक, घाट पर स्थित घरों के सदस्य, नाविक, नाव से यात्रा करने वाले पर्यटक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंतिम संस्कार करने वाले और इससे जुड़े लोग भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिन पर्यटकों द्वारा नाव का प्रयोग किया जाएगा वे केवल नाव पर चढ़ने व उतरने के लिए घाट का प्रयोग करेंगे। किसी भी दशा में घाट पर नहीं रुकेंगे।
फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील
डीएम ने बताया कि नए निर्देश के बाद अब किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल व कमरे की तय क्षमता का 50 फीसदी उपस्थिति हो सकेगी। सभी के चेहरे पर फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजर व हैंडवास की व्यवस्था होनी चाहिए। रात 9 बजे के बाद किसी भी धार्मिक स्थल या उसके आसपास जाना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने अपील की कि जिले में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाए और दो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे।












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