PM Fasal Bima Yojana: अब 10 अगस्त तक फसलों का बीमा करा सकते हैं किसान, समस्या होने पर इन नंबरों पर करें कॉल
PM Fasal Bima Yojana: जिन किसानों ने अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन नहीं किया है, उन्हें सरकार की ओर से एक और मौका मिला है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से तारीख बढ़ा दी गई है।
मालूम हो कि खरीफ की फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई जारी की गई थी लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब किसानों द्वारा 10 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है।

इस संबंध में सूचना जारी करते हुए वाराणसी जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने मीडिया को बताया कि जिले में खरीफ सीजन के लिए अधिसूचित फसलें धान, मक्का, बाजरा, उड़द, अरहर और मिर्च हैं। रोपण विफलता / असफल बुआई, मध्य चरण में फसल की क्षति, प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों, कीटों, ओलावृष्टि, जल जमाव, बादल फटने, भूस्खलन, बिजली की क्षति, कटाई के अगले 14 दिनों के भीतर खड़ी फसल को नुकसान। ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती बारिश के कारण खेत में सूखने के लिए रखी गई फसल को नुकसान का जोखिम को कवर किया गया है।
वर्ष 2022 के तहत जिले के 19403 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया। वर्ष 2022 के 3671 किसानों को 221.91 लाख रुपये का मुआवजा बीमा कंपनी द्वारा सीधे किसानों के खाते में भेज दिया गया है। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू की गई है। गैर ऋणी किसान अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, फसल की बुआई की घोषणा, खतौनी की प्रतिलिपि, बैंक खाता विवरण, आईएफएससी कोड और देय प्रीमियम राशि निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है।
योजना के लिए सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर 18008896868 / 18002091111 जारी किया गया है, जिस पर किसान कॉल करके योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बीमित किसान आपदा की स्थिति में मुआवजे के लिए 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर पर सूचित कर सकते हैं।












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