23 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ NBW जारी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी लिखा गया पत्र
कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ वाराणसी में गैर जमानती वारंट NBW जारी हुआ है। मंगलवार को अदालत द्वारा उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा गया।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखते हुए 21 नवंबर को अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। अब इस मामले में 21 नवंबर को सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अवनीश गौतम की अदालत द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया।

दरअसल, यह पूरा मामला साल 2000 का है। वाराणसी में 23 साल पहले बहुचर्चित संवासिनी कांड हुआ था। आरोप है कि इस मामले में कांग्रेस के नेताओं को फर्जी तरीके से आरोपी बनाया गया था। इसी बात को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा आयुक्त कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया गया था।
धरना प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला के साथ में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आयुक्त कार्यालय में घुसकर हंगामा किया था। यह भी आरोप है कि इस दौरान लोगों ने तोड़-फोड़ करते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई।
मौके से पुलिस द्वारा रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एसपी सिंह गोस्वामी समेत कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर केस दर्ज करते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है और लगातार कई तारीखों पर उपस्थित न होने के चलते अदालत ने कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया।
फिलहाल मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा इस मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर नियत की गई। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखते हुए 21 नवंबर को उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।












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