Gyanvapi mosque matter: वाराणसी जिला कोर्ट ने सभी केस को किया क्लब, अब एक साथ होगी सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सभी केस को क्लब कर दिया गया है। सभी पर अब एकसाथ सुनवाई होगी।

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Gyanvapi mosque matter: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला अदालत ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत इस मामले के सभी केस को क्लब कर दिया गया। अब उन पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। हालांकि कुछ याचिकाकर्ता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।

दरअसल ज्ञापवापी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से कुल 8 याचिकाएं दायर की गई थीं। जिसकी सुनवाई अलग-अलग कोर्ट में हो रही थी। ऐसे में अब जिला अदालत ने इन सभी याचिकाओं को क्लब कर दिया। अब सब पर एक साथ सुनवाई एक ही अदालत में होगी।

किसने किया विरोध?
अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने भी ज्ञानवापी मामले में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अलग-अलग सुनवाई हो, तभी उनको न्याय मिलेगा। वहीं इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं हैं। सभी केस को एक करना गलत है, वो इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

कार्बन डेटिंग पर रोक
वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान एक शिवलिंग जैसी संरचना मिली थी, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया, जबकि हिंदू उसे शिवलिंग कह रहे। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मॉर्डन तकनीकी से कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां से अगले आदेश तक कार्बन डेटिंग पर रोक लगा दी गई।

सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति
वहीं दूसरी ओर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सोमवार को इसको लेकर एक अर्जी जिला जज की कोर्ट में डाली। ये मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में कोर्ट ने इसकी सुनवाई 7 जुलाई तक टाल दी। मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 42 बिंदुओं पर छह पेज में आपत्ति दर्ज करवाई है।

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