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Gyanvapi-Shringar Gauri मामले में सुनवाई हुई पूरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 8 नवंबर दी अगली तारीख

Gyanvapi-Shringar Gauri मामले में सुनवाई हुई पूरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 8 नवंबर दी अगली तारीख

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gyanvapi masjid news: ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में गुरुवार 27 अक्टूबर को वाराणसी जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले नई तारीख दे दी है। कोर्ट ने इस मामले में 08 नवंबर अगली तारीख दी है। बता दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हिन्दू पक्ष की 3 मांगों को लेकर सुनवाई हुई। यह सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र प्रसाद पांडेय की कोर्ट में हुई।

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बता दें, भगवान आदि विश्वेश्वर के विराजमान का मामला सुनवाई योग्य है या नहीं? इस पर आज फैसला आना था। इस फैसले को लेकर आज फास्ट ट्रैक में राखी सिंह की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 08 नवंबर अगली तारीख दे दी है। आपको बता दें, इस मामला में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस 15 अक्तूबर को हुई थी। बहस के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 27 अक्तूबर यानि आज की नियत की थी।

इन तीन मांगों लेकर दाखिल की गई थी याचिका

1- शिवलिंग की पूजा का अधिकार देने की मांग।
2- ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग।
3- परिसर में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग।

क्या कहना है हिंदू और मुस्लिम पक्ष का
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिंदू पक्षा का कहना है कि यह मामला सुनने योग्य है, क्योंकि यह तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट का है कि मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है भी या नहीं। वहीं, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कहता है कि केस सुनने योग्य नहीं है क्योंकि ज्ञानवापी वक्फ की संपत्ति है और यहां 'दि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991' लागू होता है। ऐसे में सिविल कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

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English summary
Gyanvapi mosque: Fast track court gives 8th November as the next date of hearing
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