Gyanvapi Case: अखिलेश-ओवैसी मामले में कोर्ट ने अब 31 जनवरी की तारीख दी

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में निचली अदालत 31 जनवरी को सुनवाई करेगी। 25 जनवरी को इस मामले की सुनवाई टाल दी गई।

Gyanvapi Case varanasi court

उत्तर प्रदेश के वाराणसी का Gyanvapi Case एक बार फिर चर्चा में है। वाराणसी की निचली अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और हैदराबाद से निर्वाचित AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी वाले मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को फिक्स की है। 25 जनवरी को भी इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन एक पक्षकार ने कुछ नए दस्तावेज अदालत में पेश किए, इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 31 जनवरी को होगी।

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दोनों नेताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत को अहम फैसला सुनाना है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को वाराणसी की कोर्ट में अखिलेश और ओवैसी का विरोध कर रहे पक्षकार अब्दुल बातिन ने कहा कि वे भी इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े इस प्रकरण पर अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद परिसर में वुजूखाने की गंदगी और नेताओं की बयानबाजी को लेकर अखिलेश और ओवैसी समेत कई नेताओं के खिलाफ वाद दाखिल किया गया है। विपक्षी पार्टी अब्दुल बातिन ने बुधवार को कोर्ट में वकालतमाना पेश करने की अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) एमपी-एमएलए कोर्ट हो रही है। ACJM उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट ने पिछली तारीख पर सुनवाई के दौरान विरोधी पार्टी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी की दलीलें सुनी थीं। वकालतनामे के साथ दाखिल अर्जी पर वकीलों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद केस के वादी हरिशंकर पांडे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, हैदराबाद से निर्वाचित ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत कई अन्य नेताओं पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की मांग की। जिन लोगों पर मामला दर्ज करने की मांग की गई उनमें;

  • ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल वाकी
  • मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी
  • ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव सैय्यद मोहम्मद यासीन

समेत कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। मुकदमा दर्ज करने की मांग करने वाले अब्दुल बातिन ने बुधवार को कोर्ट से इन नेताओं के खिलाफ अपना पक्ष रखने देने की अपील की। हालांकि, बातिन की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब नजरें 31 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर हैं।

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