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उत्तराखंड के मदरसों में अवैध फंडिंग समेत दस्तावेजों को लेकर होगी जांच,पुलिस इन बिंदुओं को लेकर करेगी पड़ताल

उत्तराखंड में संचालित मदरसों की जांच होगी। इसके लिए पुलिस विभाग की और से आदेश जारी हो गए हैं। पुलिस की जांच में जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है, उनमें मदरसों की पहचान करना, उनके फंडिंग स्रोतों का सत्यापन करना और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के वास्तविक विवरण की जानकारी प्राप्त करना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब प्रदेश के मदरसों में अवैध गतिविधियों की जांच होने जा रही है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं जो एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी। इसमें अवैध फंडिंग समेत मदरसे से जुड़े दस्तावेजों और यहां पढ़ रहे बच्चों की भी जांच होगी।

Uttarakhand police investigation documents illegal funding madrassas report points

उत्तराखण्ड में संचालित अवैध मदरसों मे बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की खबरो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक,अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड द्वारा राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहन जांच के लिए निर्देश निर्गत किए हैं।

इन निर्देशों का उद्देश्य अवैध रूप से संचालित मदरसों की पहचान करना, उनके फंडिंग स्रोतों का सत्यापन करना और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के वास्तविक विवरण की जानकारी प्राप्त करना है।

पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड द्वारा दिये निर्देशों के मुख्य बिंदुः

पंजीकरण की जांच: सभी मदरसों के पंजीकरण तथा अवैध और बिना पंजीकरण के संचालित मदरसों की पहचान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

मदरसों मे शिक्षारत बच्चों का सत्यापन: मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों विशेषकर बाहरी राज्यों से लाए गए बच्चों की पहचान सुनिश्चित करें।

फंडिंग की जांचः मदरसों को मिलने वाली फंडिंग के स्रोतों का सत्यापन किया जाए।

पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था/मुख्य प्रवक्ता पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड नीलेश आनन्द भरणे द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। यह जांच प्रक्रिया बच्चों की सुरक्षा और राज्य में कानून- व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के भीतर कार्य करें। सभी जनपदों को एक माह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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