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दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार का सख्त एक्शन, इन 6 बिंदुओं पर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब

दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन बच्चों की मौत के मामले ने अब देशभर में ऐसे मामलों को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं।

उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने कोचिंग सेंटर के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल के आदेश के बाद इन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने ऐसे कोचिंग सेंटर्स की 6 बिंदुओं पर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है।

Strict action Uttarakhand government after Delhi coaching accident report called for these 6 points within two weeks

अपर सचिव आवास अतर सिंह और एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को नियमों का पालन न करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुई घटना को लेकर उत्तराखंड में भी कोचिंग सेंटर को लेकर अभियान शुरू किया गया है। शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के कोचिंग सेंटर में मानक अनुसार कार्य नहीं होने पर तत्काल कार्रवाई करें।

उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि बेसमेंट में सुरक्षा उपाय तथा आपदा के समय निकासी जैसे अन्य आवश्यक कार्य न होने पर कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अग्रवाल ने यह भी कहा कि जिनमें कार्रवाई की जा रही है उन पर शीघ्र कार्रवाई की प्रक्रिया को अमल में लाएं।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि एमडीडीए और पुलिस विभाग ने संयुक्त चैकिंग कार्रवाई शुरू कर दी है। नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा मापदण्डों की जांच के लिए जिलेवार जाँच समिति का गठन किया जाता है।

जिसमें उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, अध्यक्ष नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, सदस्य जिला अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जिला अग्निशमन अधिकारी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अधिकारी को शामिल किया जाएगा। जांच समिति निम्न बिंदुओं के आधार पर जांच दो सप्ताह के भीतर मांगी गई है।

निम्न बिंदुओं के आधार पर जांच दो सप्ताह के भीतर मांगी गई-

  • कोचिंग संस्थानों के विधिवत् निबन्धन की स्थिति।
  • सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति।
  • भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुपालन की स्थिति।
  • फॉयर एग्जिट की व्यवस्था।
  • कोचिंग संस्थानों में प्रवेश एवं निकास की पर्याप्त व्यवस्था।
  • आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था ।
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