उत्तराखंड में नए साल से सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता होगी लागू,जानिए क्या होगी पाबंदी
उत्तराखंड में नए साल से सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता बनाई जाएगी। जिससे राज्य कर्मचारी सोशल मीडिया पर किसी तरह की विवादित या गलत पोस्ट न करें। राज्य सरकार की और से शासन को सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं।
कई बार सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की और से विवादित पोस्ट या व्हाट्सएप मैसेज की वजह से सरकार को ही टारगेट किया जाता है। इससे सरकार की छवि पर भी असर पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार करने जा रही है जो कि जनवरी महीनें में लागू होगी।

इसके बाद सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर किसी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय नहीं रख पाएंगे। सरकारी चाहती है कि कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एक सोशल मीडिया आचार संहिता बनाई जाए। इसके तहत सरकारी कर्मचारी सरकारी योजनाओं और कामकाज से जुड़े मैसेज और पोस्ट तो कर सकते हैं लेकिन अपनी राय किसी भी दूसरे मंच पर या राजनीतिक चर्चा में नहीं दे सकते हैं।
इस पॉलिसी के तहत सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रील्स,संगीत या अन्य कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिससे कर्मचारी नियमावली का उल्लंघन होता है। बीते कुछ समय से सरकार को इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि अधिकारी या कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादित पोस्ट या इस तरह की वीडियो वायरल करते थे, जिससे सरकार की छवि पर भी विपरीत असर पड़ता था।
इसी का संज्ञान लेते हुए सरकार ने पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस में भी सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की जा चुकी है। पुलिस विभाग में कई बार ऐसे वीडियो या रील्स वायरल हो चुकी हैं जिसमें पुलिस की वर्दी में वीडियो बनाकर वायरल किया गया।
इससे पुलिस की इमेज पर भी फर्क पड़ता है। जिसे देखते हुए सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की गई और अब कोई भी पुलिसकर्मी पुलिस वर्दी में रील्स या वीडियो नहीं बना सकते हैं। ऐसा ही अब सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। जिसके बाद वे कुछ ऐसी पोस्ट या वीडियो नहीं डाल पाएंगे जिनसे सरकार की छवि पर असर पड़े।












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