उत्तराखंड में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेगी पड़ेगी भारी, होगा केस दर्ज

देहरादून। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। ऐसे में उत्तराखंड की सरकार ने भी जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही कहा है कि अगर राज्य में महामारी की रोकथाम को लेकर जो लापरवाही दिखाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी जिलों के स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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महामारी एक्ट के खिलाफ होगी कार्रवाई

सरकार ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। मास्क न पहनने और सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005, महामारी एक्ट-1867, पुलिस एक्ट और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत तत्परता से कार्यवाही की जाए।

आपको बता दें कि देश में तकरीबन हर राज्य में जिस तरह कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, उससे केंद्र सरकार चिंतित है। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। उन्होंने कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

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