उत्तराखंड न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
Oneindia App Download

उत्तराखंड में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेगी पड़ेगी भारी, होगा केस दर्ज

Google Oneindia News

देहरादून। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। ऐसे में उत्तराखंड की सरकार ने भी जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही कहा है कि अगर राज्य में महामारी की रोकथाम को लेकर जो लापरवाही दिखाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी जिलों के स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

coronavirus

महामारी एक्ट के खिलाफ होगी कार्रवाई

सरकार ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। मास्क न पहनने और सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005, महामारी एक्ट-1867, पुलिस एक्ट और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत तत्परता से कार्यवाही की जाए।

आपको बता दें कि देश में तकरीबन हर राज्य में जिस तरह कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, उससे केंद्र सरकार चिंतित है। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। उन्होंने कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें: केदारनाथ की तरह ही विकसित होगा बदरीनाथ धाम, सरकार ने मास्टर प्लान में तेजी लाने के दिए निर्देशये भी पढ़ें: केदारनाथ की तरह ही विकसित होगा बदरीनाथ धाम, सरकार ने मास्टर प्लान में तेजी लाने के दिए निर्देश

Comments
English summary
Mask and social distancing will be ignored in Uttarakhand, case will be registered
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X