धामी सरकार की चुनावी सौगात, राज्य कर्मियों के 11% महंगाई भत्ते को मंजूरी, पढ़िए अहम कैबिनेट फैसले
कैबिनेट में लाए गये 29 प्रस्तावों में से 24 पर कैबिनेट की सहमति
देहरादून, 24 सितंबर। चुनावी साल में उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को सौगात दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे सरकार पर 1800 करोड़ का सालाना व्यय भार बढ़ेगा। कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश में तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा

24 प्रस्तावों पर सहमति
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें अनेक महत्वपूर्ण लिये गए। कैबिनेट में लाए गये 29 प्रस्तावों में से 24 पर कैबिनेट ने सहमति जताई। कैबिनेट निर्णय के अनुसार उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों के डीए में 11 % की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से राज्य कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए काफी हद तक राज्य कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के सभी पदों को पदोन्नति से भरने पर भी सहमति, नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम का दर्जा, उधम सिंह नगर जिले की नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाए जाने पर भी सहमति हुई है। वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम को 31 मार्च 2022 तक विस्तारित किया गया है। साथ ही इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षक काम कर रहे थे ऐसे अध्यापको को वेतन राज्य सरकार देगी। एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेकर कर की दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया जो कि पहले 20 प्रतिशत था। इसके अलावा पेट्रोल पम्प खोलने के मानकों में ढील दी गई है।
कैबिनेट में लिए गए प्रमुख फैसले-
- राज्य के 07 इंजीनियरिंग संस्थानों में भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तकनीकि शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके फलस्वरूप पारिश्रमिक के रूप में अनुमानित कुल धनराशि 3.83 करोड़ का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते को दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
- उत्तराखण्ड भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में फिलींग स्टेशन की स्थापना हेतु भवन निर्माण एवं विकास की उपविधि में संशोधन कर मानकों में छूट दी गई।
- ग्राम पंचायत नगला, जनपद उधम सिंह नगर को नगरपालिका परिषद् बनाने की मंजूरी।
- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2012 के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी/पूर्व सैनिक श्रेणी का एक अतिरिक्त पद डिप्टी कलेक्टर पद के लिये आयोग को भेजने की मंजूरी।
- एकल आवास एवं व्यवसायिक भवनों/आवासीय भू उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओपीडी/पैथोलॉजी लैब/नर्सरी स्कूल ईत्यादि के विनियमतिकरण हेतु एकल समाधान योजना 24 सितम्बर, 2021 से बढ़ाकर मार्च 2022 तक करने का निर्णय।
- उत्तराखण्ड में स्थित उ0प्र0 आवास विकास परिषद् की परिसम्पितयों को सील किया गया था। इस सम्बन्ध में इसके विक्रय, निर्माण अथवा विकास कार्य पर रोक लगी थी, इस रोक को हटाने का निर्णय किया गया।
- श्रीनगर को नगर निगम बनाने की अनुमति।
- उपनल के सम्बन्ध में अगली कैबिनेट में मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के निर्णय को रखने की मंजूरी।
- टिहरी नरेन्द्रनगर तपोवन को नगर पंचायत बनाने की अनुमति।
- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को अधिक सुढढ एवं उपयोगी बनाने के लिये मंत्रीमण्डल उपसमिति का गठन, मंत्री बंशीधर भगत, अरविन्द पाण्डेय, सुबोध उनियाल के रूप में किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस अधिसूचना एवं सशक्त पुलिस) सेवा नियमावली-2018 में संशोधन।
- उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2018 के संदर्भ में मुख्यमंत्री को निर्णय लेने का अधिकार।
- एविएशन टरबाईन फ्यूल की वैट दर 20 प्रतिशत से घटा कर 02 प्रतिशत करने का निर्णय।
- कान्सटेबिल से हैड कान्सटेबिल बनाने में रैंकर्स परीक्षा को समाप्त कर सौ प्रतिशत पदोन्नति से करने का निर्णय।
- केदारनाथ बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण के तहत अधिप्राप्ति नियमावली में छूट दी गई। अब 75 लाख तक के कार्य सिंगल बिड से किये जा सकते हैं।
- लोहाघाट को नगर पालिका बनाने की मंजूरी।












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