Dehradun: यहां पटाखे बेचने पर प्रतिबंध,जानिए कहां लगेगी आतिशबाजी की दुकानें, जिला प्रशासन ने जारी किए गाइडलाइन
दिवाली को लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा फोकस आतिशबाजी और पटाखे की दुकानों को लेकर रहता है। ऐसे में इस बार राजधानी देहरादून प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए इस बार संकरी गलियों की जगह खुले मैदान में पटाखे बेचे जा सकते हैं। इसके लिए सख्ती से आदेश का पालन करने का निर्देश दिए गए है।

देहरादून में दिवाली को लेकर जिला प्रशासन ने पहल करते हुए पटाखे की दुकानों के लिए व्यापारियों के साथ सहमति बनाई है। इस बार शहर में रेंजर्स ग्राउण्ड, हिंदू नेशनल इन्टर कॉलेज और पुराना बस अड्डा सार्वजनिक पटाखों की दुकान लगाने के लिए स्थान चिन्हित किये गए है।
डीएम देहरादून सोनिका ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्थान पर दुकान आवंटन का लाईसेंस दें जहां तक अग्निशमन वाहन आसानी से पंहुच सके। साथ ही पटाखों की दुकानों के आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो। दुकानों पर फायर सुरक्षा के उपकरण एवं सामग्री हो तथा, जहां पर दुकान हेतु लाईसेंस आंवटित किया जा रहा है वह तंग स्थान ना हो, विद्युत तारों के बीच ना हों, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाय तथा दुकान पर अग्निशमन के समुचित प्रबन्ध हों।
उन्होंने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पल्टन बाजार-कोतवाली से घण्टाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से आढतबाजार चौक तक, मोतीबाजार में पल्टन बाजार से पुरानी सब्जीमण्डी, (हनुमान चौक तक), हनुमान चौक -झण्डा मौहल्ला, रामलीला बाजार-बैण्ड बाजार तक, आनन्द चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घण्टाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चौक से डीएवी पीजी कालेज देहरादून जाने वाली रोड़, करनपुर मुख्य बाजार (भीड़भाड़ वाला क्षेत्र), के अलावा ऐसे स्थान जो संकीर्ण क्षेत्र/गलियां जहां अग्निशमन वाहन का वाटर टैंक न पंहुच सकता हो आतिशबाजी लाईसेंस के लिए प्रतिबन्धित रहेंगे। इन क्षेत्रों में दुकान लगी हुई पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध जुर्माने के साथ ही सामग्री जब्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस और फायर व व्यापरियों के साथ बैठक कर सुरक्षा को देखते हुए पटाखों की दुकानों के लिए लाईसेंस देना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में दीपावली पर्व के अवसर पर लगने वाली पटाखों की दुकानों के आवंटन, दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तृत चर्चा की गयी।
जिलाधिकारी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी लाईसेंस निर्गत किये जाने के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित करने और अग्नि सुरक्षा इत्यादि के सभी मानक का पालन करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी प्रक्रिया पूर्व की भांति अपनाई जाएंगी। अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने के बाद ही दुकानों का लाईसेंस निर्गत करें। जिन स्थानों पर सामूहिक रूप से पटाखा विक्रय किये जायेंगे, उन सभी स्थानों के आसपास पानी के टैंकर की व्यवस्था और फायर सुरक्षा के प्रबन्ध किये जाएं।
उन्होंने कहा कि 10 से 14 नवम्बर 2023 तक 05 दिन तक पटाखों की बिक्री की जायेगी और आज से ही लाईसेंस के लिए आवेदन किये जा सकते है। लाईसेंस शुल्क 700 रुपए रहेगा। जिलाधिकारी ने व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों को बताया कि आतिशवाजी बिक्री के लिए सिंगल विडों सिस्टम के तहत उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों से लाईसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। उन्होंने सभी व्यापारियों को अतिशबाजी की विक्री के लिए निर्धारित स्थल पर आंवटित क्षेत्र के लिए चार्ज भी देना होगा। साथ धनतेरस से दिवाली तक शहर के मुख्य बाजारोें पुलिस गश्त करती रहेगी।
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