Voter List 2003 Uttar Pradesh: वोटर लिस्ट से नाम कट गया या नहीं? ऐसे करें एक क्लिक में चेक
Voter List 2003 Uttar Pradesh: देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। यह चरण 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक चलेगा।
इस प्रक्रिया के तहत लगभग 51 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड की पुनर्समीक्षा की जा रही है। इस सूची में शामिल राज्य-तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी-वे क्षेत्र हैं जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

वहीं उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन SIR प्रक्रिया के दौरान यूपी के मतदाताओं के लिए एक खास आवश्यकता रखी गई है।
UP में क्यों महत्वपूर्ण है 2003 की मतदाता सूची?
अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपको या आपके परिवार के सदस्यों को अपने नाम 2003 की मतदाता सूची (Electoral Roll 2003) में खोजने की जरूरत पड़ सकती है।दरअसल, यूपी का पिछला विशेष इंटेंसिव रिवीजन 20 साल पहले, यानी 2003 में हुआ था।
इसलिए आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाता यह सुनिश्चित करें कि उनके नाम उस सूची में मौजूद थे या नहीं। इसके लिए आयोग ने एक ऑनलाइन प्रणाली भी प्रदान की है, जिससे आसानी से नाम खोजा जा सकता है।
कैसे चेक करें अपना या परिवार का नाम - यूपी 2003 मतदाता सूची में
नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले यूपी CEO की आधिकारिक वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर जाएँ
- पॉप-अप बंद करें और Voter Services विकल्प पर जाएँ।
- ड्रॉप-डाउन में से Electoral Roll PDF 2003 चुनें।
- नई स्क्रीन पर अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र (AC) चुनें।
- Show पर क्लिक करें।
- सामने आए टेबल में आपको AC नंबर, पार्ट नंबर और पोलिंग स्टेशन मिलेगा।
- पेज बदलते रहें, जब तक अपना पार्ट नंबर न मिल जाए।
- अपने पार्ट नंबर के सामने दिए गए Download लिंक पर क्लिक करें।
- कैप्चा भरने के बाद PDF डाउनलोड होगी।
- PDF खोलकर दूसरे पेज से नाम चेक करना शुरू करें।
SIR प्रक्रिया का दूसरा चरण: कब क्या होगा?
- 4 नवंबर-4 दिसंबर 2024: घर-घर जाकर SIR के तहत एन्यूमरेशन (सूची अपडेट)
- 9 दिसंबर 2024: ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी
- 9 दिसंबर-8 जनवरी 2026: ड्राफ्ट पर आपत्तियाँ/दावे स्वीकार
- 7 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची जारी
किन राज्यों के नागरिकों को भरना होगा SIR एन्यूमरेशन फॉर्म?
आपको 4 दिसंबर से पहले SIR फॉर्म भरना अनिवार्य है अगर आप या आपके परिवार के सदस्य इन राज्यों/UTs अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी,लक्षद्वीप में पंजीकृत मतदाता हैं। फॉर्म भरने से यह सुनिश्चित होगा कि आपका नाम आने वाली मतदाता सूची में बना रहे।












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