Uttar Pradesh: लखनऊ में 10 फरवरी तक धारा-144 लागू, गणतंत्र दिवस-बसंत पंचमी समेत इन त्योहारों को लेकर आदेश जारी
सीएम योगी के निर्देश पर राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी व अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनजर 10 फरवरी तक धारा-144 लागू रहेगा।

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महीने आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद कर दिए हैं। उन्होंने लखनऊ में 10 फरवरी तक धारा-144 लगाने का फैसला किया है। उनके निर्देश पर राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी व अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनजर 10 फरवरी तक धारा-144 लागू रहेगा।
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वहीं पिछले महीने दिसंबर में भी लखनऊ में धारा-144 लागू किया गया था। पिछले महीने के त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। यह प्रतिबंध 10 जनवरी तक लागू था। इस संबंध में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया था। वहीं, आदेशों का पालन कराया जा सके, इस संबंध में जिम्मेदारों को भी निर्देशित कर दिया गया था।
लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया था कि दिनांक क्रिसमस-डे, गुरु गोविंद सिंह जयंति और नववर्ष-2023 से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम-त्योहार, पर्व आयोजित होंगे। साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके मद्देनजर लखनऊ में धारा-144 लागू कर दिया गया था।
क्या है धारा-144
धारा 144 जिस इलाके में यह लागू होगी उस क्षेत्र या सीमा में 4 अथवा उससे ज्यादा लोग एक साथ एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। साथ ही उस स्थान पर आमजन के हथियार लेकर पहुंचने या इकट्ठे होने पर भी पाबंदी लग जाती है। इस धारा का कानूनी इस्तेमाल बलवा, दंगा-फसाद, हिंसा रोकने, सामूहिक रुप से भीड़ को एक जगह पर इकट्ठा न होने देने के मकसद से भी किया जाता है।
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