UP में अपनी गाड़ी से नहीं हटाया 'Crash Guard', तो 31 जनवरी के बाद भरना होगा भारी जुर्माना
Uttar Pradesh News, लखनऊ। अगर आप भी अपनी गाडियों में क्रैश गार्ड (बंफर) लगाकर सफर करते है तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर 31 जनवरी के बाद भी आपकी गाड़ी में क्रैश गार्ड (बंफर) या बुल बार लगा मिला तो आप से जुर्माने के रूप में 5 हजार रुपए वसूले जाएंगे। इस संबंध में परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने आदेश जारी किया है।
प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को भेजे आदेश में परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने कहा कि 1 फरवरी से जिस वाहन में क्रैश गार्ड या बुल बार लगा मिला, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्रवाई करके 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन विभाग का मानना है कि वाहन में क्रैश गार्ड या बुल बार वाहन मालिक खूबसूरती या दुर्घटना के दौरान गाड़ी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए लगाते हैं।
हालांकि, विभाग का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसके लिए वाहन मालिक जिम्मेदार हैं। परिवहन आयुक्त के मुताबिक सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन में क्रैश गार्ड लगवाना जानलेवा साबित हो रहा है। तो वहीं, क्रैश गार्ड को 31 जनवरी गाडियों से हर हाल में हटवाने का अल्टीमेटम विभाग की तरफ से दिया गया है।
क्या
होता
है
क्रैश
गार्ड?
कार
के
अगले
या
पिछले
हिस्से
में
लगी
स्टील
की
Rods
या
Frames
आपने
जरूर
देखी
होंगी।
इन्हें
Crash
Guards,
Bull
Bars
या
बंफर
गार्ड
भी
कहा
जाता
है।
जो
आमतौर
पर
कारों
और
भारी
वाहनों
पर
टकराने
से
किसी
भी
नुकसान
को
रोकेने
के
लिए
लगाई
जाती
हैं।
लेकिन
कई
बार
इनकी
वजह
से
सड़कों
पर
चलने
वालों
को
चोट
लगने
का
डर
रहता
है।
इसके
अलावा
कार
के
अंदर
बैठे
लोगों
की
जान
को
भी
इससे
खतरा
होता
है।
नहीं
खुलते
एयर
बैग
कारों
में
लगे
इन
क्रैश
गार्ड
का
सबसे
बड़ा
नुकसान
ये
है
कि
दुर्घटना
की
स्थिति
में
कार
के
एयर
बैग
(Air
Bags)
नहीं
खुल
पाते।
ऐसा
इसलिए
होता
है,
क्योंकि
अक्सर
कारों
के
आगे
के
हिस्से
में
ही
एयर
बैग
के
सेंसर
(Sensors)
लगाए
जाते
हैं।
लेकिन
क्रैश
गार्ड
की
वजह
से
ये
सेंसर
ठीक
से
काम
नहीं
कर
पाते।
ऐसी
स्थिति
में
कार
की
अगली
सीट
पर
बैठे
हुए
लोगों
की
जान
भी
जा
सकती
है।