माफिया बृजेश सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत, जल्द आ सकते हैं जेल से बाहर

लखनऊ, 04 अगस्त। माफिया बृजेश सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने बृजेश सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बृजेश सिंह को यह जमानत मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले के मामले में मिली है। रिपोर्ट के अनुसार बृजेश सिंह अधिकतर मामलों में बरी हो चुके हैं। उन्हें पहले ही अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है। हाई कोर्ट ने बुधवार को बृजेश सिंह को सशर्त जमानत दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही बृजेश सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं।

brajesh singh

बता दें कि गाजीपुर के चर्चित उसर चट्टी काड में पिछले 12 साल से माफिया डॉन बृजेश सिंह वाराणसी के जेल में बंद है। उसपर पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर हमले का भी आरोप है। कोर्ट ने अब बृजेश सिंह को सशर्त जमानत दे दी है। जमानत के दौरान याची की ओर से कहा गया है कि वह 2009 से जेल में बंद है और कोर्ट के आदेश के बावजूद इस मामले में ट्रायल शुरू नहीं हो सका। अभी तक सिर्फ एक गवाही हुई है। पहले कोर्ट ने जमानत को खारिज करते हुए ट्रायल को पूरा करने का आदेश दिया था। लेकिन एक साल के बाद भी ट्रायल पूरा नहीं हो सका। जिसके बाद बृजेश सिंह ने कोर्ट में फिर से जमानत याचिका दायर की।

गौर करने वाली बात है कि बृजेश सिंह पर 41 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि इसमे से 15 केस में उसे बरी किया जा चुका है। फिलहाल तीन केस पर मामला विचाराधीन है। इसमे से भी दो केस में उसे जमानत दी जा चुकी है। सिर्फ एक केस में उसे जमानत नहीं मिली थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर के उसर चट्टी कांड केस में जमानत दे दी है।

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