अधिकारियों के लिए योगी सरकार ने बनाई नई गाइडलाइन, अब इस चीज के लिए लेने होगी सरकार की अनुमति

UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यूपी सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मीडिया गाइड लाइन्स बनाई हैं। आदेश के मुताबिक, मीडिया से बात करने के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी।

सोशल मीडिया के लिए भी नियम तय किए गए हैं। कल रात एक नया सरकारी आदेश जारी किया गया, जिसमें आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। अधिकारियों को बिना अनुमति के अखबारों में लेख लिखने या टीवी और रेडियो पर बोलने पर रोक है। उन्हें बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भी रोक है।

UP CM Yogi Adityanath

आचरण नियम और मीडिया संबंध
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव डॉ.देवेश चतुर्वेदी द्वारा जारी आदेश में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 का उल्लेख है। इस नियमावली के नियम-3(2) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सदैव आचरण एवं व्यवहार को विनियमित करने वाले विशिष्ट अथवा निहित सरकारी आदेशों के अनुरूप कार्य करना चाहिए।

नियम 6, 7 और 9 में समाचार पत्रों या रेडियो के साथ संबंधों और सरकार की आलोचना से संबंधित प्रावधान हैं। आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका का स्वामित्व, संचालन या संपादन या प्रबंधन नहीं करेगा।

मीडिया भागीदारी पर प्रतिबंध
आदेश में आगे कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार या किसी अधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार पत्र या पत्रिका को कोई लेख नहीं भेजेगा। यह प्रतिबंध अपने नाम से या गुमनाम रूप से समाचार पत्रों या पत्रिकाओं को पत्र लिखने पर भी लागू होता है।

हालांकि, अगर ऐसे प्रसारण या लेख की प्रकृति पूरी तरह से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक है, तो मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हाल के दिनों में मीडिया के स्वरूप में काफी विस्तार हुआ है।

मीडिया की विस्तारित परिभाषा
इस विस्तार में प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र, पत्रिकाएं), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (रेडियो और समाचार चैनल), सोशल मीडिया (फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम) और डिजिटल मीडिया (समाचार पोर्टल) शामिल हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 में जहां भी समाचार पत्रों और रेडियो प्रसारण का उल्लेख है, उन्हें सभी वर्तमान मीडिया रूपों द्वारा प्रतिस्थापित माना जाना चाहिए।

नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी विभिन्न प्रकार के मीडिया से जुड़ते समय आचार संहिता का सख्ती से पालन करें। इन उपायों का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना और सूचना के अनधिकृत प्रसार को रोकना है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+