urban body general elections: ट्रिपल टेस्ट के आधार पर OBC को मिलेगा आरक्षण, CM योगी बोले- गठित करेंगे आयोग
सीएम योगी ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार OBC के लोगों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके लिए नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर OBC को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा।
सीएम योगी ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया था।
ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने भी तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार भी हाई कोर्ट के फैसले के सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब नगर निगम चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। जी हां...इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए यह अहम फैसला आज (27 दिसंबर) सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तक तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए।
यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। यह फैसला न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ सुनाया है।
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