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UP Voter List 2023: इस दिन जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट, नाम जोड़ने-ठीक करने का आखिरी मौका,समय पर भर लें फॉर्म

Up Voter List 2023: उत्तर प्रदेश में नई मतदाता सूची (Voter List 2023) जारी होने की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। चुनाव आयोग ने सूची प्रकाशित करने और दावों-आपत्तियों की प्रक्रिया के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिन नागरिकों का नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं हो पाया है या पिछली सूची में उनके नाम, पता या अन्य जानकारी में कोई गलती रह गई थी, उनके लिए यह सुनहरा मौका है।

अब भी समय है-अपना SIR फॉर्म भरकर पुरानी वोटर लिस्ट में हुई त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर मतदाताओं को एक और मौका दे दिया है।

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आइए जानते हैं कि अब कब तक भर सकेंगे SIR फॉर्म और अंतिम मतदाता सूची किस तारीख को जारी होगी...

31 दिसंबर को जारी होगी नई मतदाता सूची

जिला प्रशासन के अनुसार 31 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन से दावा-आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। मतदाता अपना नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए निर्धारित फॉर्म भर सकेंगे।

कौन-कौन भर सकते हैं फॉर्म?

इस दौरान तीन तरह के फॉर्म उपलब्ध रहेंगे-

  • फॉर्म-6: नया नाम जोड़ने के लिए
  • फॉर्म-7: किसी मृत या स्थानांतरित व्यक्ति का नाम हटाने के लिए
  • फॉर्म-8: नाम, पता, फोटो या अन्य विवरण में सुधार के लिए

उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि वे नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, लेकिन नाम सूची में शामिल नहीं है, वे भी फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़वा सकते हैं। इसी तरह, जिन मतदाताओं के नाम या पते में गलती है, वे संशोधन करा सकते हैं।

कब तक भर सकेंगे फॉर्म 6, 7 और 8?

चुनाव आयोग के अनुसार 30 जनवरी 2026 तक फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 स्वीकार किए जाएंगे। अगर किसी मतदाता को नोटिस जारी की गई है, तो 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक उस पर निर्णय लिया जाएगा।

28 फरवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

चुनाव आयोग के नए शेड्यूल के अनुसार, सभी दावों-आपत्तियों और सुधार कार्यों को पूरा करने के बाद 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवधि में अपनी प्रविष्टियों की जांच अवश्य करें। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा, वे मतदान अधिकार से वंचित रह जाएंगे। इसलिए समय रहते अपना फॉर्म भरकर प्रक्रिया पूरी करें।

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