यूपी पंचायत चुनाव 2021: 18 जिलों में आज से शुरू हुई पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया, करना होगा इन नियमों का पालन
यूपी पंचायत चुनाव 2021: 18 जिलों में आज से शुरू हुई पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया, करना होगा इन नियमों का पालन
लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को लेकर उत्तर प्रदेश में तारीखों का ऐलान हो चुका हैं। जिसके चलते पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज यानी शनिवार 3 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो रविवार चार अप्रैल तक चलेगी। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया के तहत प्रदेश के 18 जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल करेंगे। इन 18 जिलों के सभी विकास खंड मुख्यालयों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।

वहीं, दूसरे चरण के लिए 7 अप्रैल से 8 अप्रैल को नामांकन किए जाएंगे। तीसरे चरण के लिए 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नामांकन किए जाएंगे। चौथे चरण में 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नामांकन होंगे। हालांकि, नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। चुनाव आयोग द्वारा जारी इस गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई कोविड संक्रमित रोगी या उसके साथ रह रहा व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत कर सकता है।
तो वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा हैं कि नामांकन के दिनों में विकास खण्ड मुख्यालय आने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों की भीड़ को नामांकन स्थल दो सौ मीटर की परिधि के बाहर ही रोक दिया जाए। नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसके चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक और मदद के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जाए।
इन जिलों में होना है आज से नामांकन
आपको बता दें कि पहले चरण के लिए सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही जिले में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये नामांकन प्रक्रिया रविवार 4 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान उम्मीदवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।
आयोग ने जारी की कोविड गाइडलाइन
राज्य निर्वाचन आयोग ने इन जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव की हिदायत देते हुए कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई कोविड संक्रमित रोगी या उसके साथ रह रहा व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष खुद नहीं आएंगे। रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी और सेनेटाइजर की व्यवस्था होगी और इसके प्रयोग के लिए कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।
बगैर मास्क के प्रवेश की नहीं मिलेगी अनुमति
नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल उम्मीदवार और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य प्रत्याशियों और उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को प्रतीक्षा के लिए कक्ष के बाहर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी, जिससे उचित सामाजिक दूरी का पालन हो सके।












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