UP News: UPESSC के नियमों को लेकर योगी सरकार ने जारी की अधिसूचना, जानिए क्या रहेगी चयन की प्रक्रिया

CM Yogi Adityanath: यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) के नियमों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत साक्षात्कार के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक देना अनिवार्य होगा। हालांकि, एक उम्मीदवार साक्षात्कार में अधिकतम 90 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सकता है।

योगी आदित्यनाथ

दरअसल, सरकार ने राज्य में योग्य और सक्षम शिक्षकों और अनुदेशकों के निष्पक्ष और पारदर्शी चयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग की स्थापना की है। यह आयोग प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशकों और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों में से एक दिन में एक बोर्ड में साक्षात्कार देने वाले उम्मीदवारों की संख्या और प्रत्येक दिन आयोजित किए जाने वाले बोर्ड की संख्या परीक्षा समिति द्वारा आवश्यकतानुसार तय की जाएगी।" .

उन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों में से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या (जैसा कि आयोग द्वारा उचित समझा जाएगा) से तीन से पांच गुना होगी। अंतिम अंक (कटऑफ) प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

शिक्षकों या प्रशिक्षकों के पद के लिए, जहां साक्षात्कार आवश्यक है, आयोग लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को मिलाकर एक मेरिट सूची जारी करेगा। ऐसे मामलों में जहां केवल लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, आयोग केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट सूची पैनल तैयार करेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों की योग्यता समान है तो पहली प्राथमिकता लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को दी जाएगी। यदि लिखित परीक्षा में अंक भी समान हैं, तो साक्षात्कार में प्राप्त अंक माने जाएंगे। यदि दोनों अंक समान हैं, तो पात्रता का अधिकतम प्रतिशत (जेआरएफ, नेट, पीएचडी) पर विचार किया जाएगा, और यदि वे अभी भी बराबर हैं, तो स्नातकोत्तर अंकों पर अंत में विचार किया जाएगा।

यदि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनिवार्य पात्रता में प्रतिशत अंक समान हैं, तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवार दोषपूर्ण भर्ती के कारण या सेवा के दौरान मृत कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति के कारण या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी आदेश या बर्खास्तगी के कारण आवंटित संगठन में पद लेने में असमर्थ है पद के अनुसार, उनके प्रतिस्थापन के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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