UP News: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, HC ने पुलिस को लगाई फटकार
UP News: मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट द्वारा आवास अंसारी के खिलाफ चित्रकूट में दर्ज गैंगस्टर के फिर को रद्द कर दिया गया है। अब्बास अंसारी अभी कासगंज जेल में बंद है।
कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के स्पेशल के बाद अब्बास अंसारी के बाहर आने का रास्ता आसान हो गया है। हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद अब गाजीपुर में अंसारी परिवार द्वारा न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया गया। अब्बास के साथ ही इस मामले में अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज फिर को भी रद्द कर दिया गया है।

मामले में अब्बास अंसारी के अलावा वाराणसी के शहबाज आलम खान, गाजीपुर के नियाज अंसारी, चित्रकूट के नवनीत सचान और फराज खान को भी आरोपी बनाया गया था। पोंचो के खिलाफ अप गैंगस्टर एक्ट और एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट की धारा 2 और 3 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
यह मामला चित्रकूट जिले के कर्वी थाने में दर्ज किया गया था। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की संस्तुति के लिए 25 जनवरी को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की बैठक को भी सही नहीं माना। पोंचो के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सुरेंद्र की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए दिया।
कोर्ट के फैसले के बाद सोमवार को बस अंसारी के वकील सौभाग्य कुमार मिश्रा द्वारा चित्रकूट कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि अगर इन पांचो पर कोई और मुकदमा दर्ज नहीं है तो कोर्ट के आदेश मानते हुए इन लोगों को बरी किया जाना चाहिए।
चित्रकूट पुलिस ने लगाया था गैंगस्टर
दरअसल, अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद था इस दौरान अपनी पत्नी निकहत अंसारी से अवैध तरीके से जेल में मिलने के मामले में चित्रकूट पुलिस द्वारा अब्बास अंसारी समिति पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। उस समय अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी और वह बाहर निकलने वाला था।
लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने के बाद अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं निकल पाया और बाद में चित्रकूट जेल से कासगंज जेल में भेज दिया गया। उसके बाद से ही विधायक अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद अंसारी परिवार राहत महसूस कर रहा है।












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