UP News: आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं, डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा और 14 लाख का जुर्माना
UP News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को डूंगरपुर बस्ती केस में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट द्वारा आजम खान पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बुधवार को कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया।
इस मामले में आजम खान के अलावा बरकत अली को भी कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया है। आजम खान के खिलाफ गंज थाने में डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन द्वारा 13 अगस्त 2019 को जबरन बस्ती खाली करने और लूटपाट करने तथा चोरी और मारपीट करने के मामले में केस दर्ज कराया गया था।

सीतापुर जेल में बंद आजम खान बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे। इस दौरान कोर्ट द्वारा आजम खान तथा ठेकेदार बरकत अली को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा और 14 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
यह है पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला साल 2016 का है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस दौरान रामपुर पुलिस लाइन के समीप डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी बनने से पहले कुछ लोगों के घर बने हुए थे। उन घरों को अवैध करार देते हुए साल 2016 में उन्हें गिरा दिया गया।
बुलडोजर लगाकर जब मकान को धराशाई किया जा रहा था इस दौरान वहां पर काफी विवाद हुआ था। उसे दौरान यह भी आरोप लगाया गया था कि तैनात दरोगा फिरोज द्वारा फायरिंग भी की गई थी। इसी मामले में अबरार पुत्र नन्हे खान द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसके घर में रखे सामानों को उठा ले जाया गया।
इसके अलावा तोड़फोड़ करने के साथ ही उनके घर वालों के साथ मारपीट की गई थी। मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद साल 2019 में पीड़ितों की तरफ से आजम खान के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज कराए गए। इन मुकदमों में चार में फैसला आ चुका है।
जिसमें दो मुकदमे में आजम खान को बरी कर दिया गया है जबकि दो मुकदमे में आजम खान को दोषी ठहराया गया है। इसके पहले आजम खान को इसी मामले से जुड़े एक मुकदमे में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसी मामले से जुड़े दूसरे केस में आजम खान को 10 साल की सजा और 14 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।












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